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इमरान खान को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 25 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

गौरतलब है कि इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा एक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और कुछ पुलिस अफसरों को धमकी देने के मामले में दर्ज किया गया था।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें प्री-अरेस्ट बेल दी है, जिसका मतलब है कि 25 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा एक रैली के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और कुछ पुलिस अफसरों को धमकी देने के मामले में दर्ज किया गया था। इसी मामले में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 25 अगस्त को एंटी-टेररिज्म कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने कहा गया है कि तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए

लीगल टीम ने दायर की याचिका
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीगल टीम द्वारा सोमवार को दायर याचिका के बाद सुनाया है। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया के मुताबिक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एफआईआर पर उठाई गई आपत्तियों के बारे में पूछा। जवाब में इमरान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के घर को चारों तरफ से घेर रखा गया है। इसके चलते वह कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 

याचिका में सरकार पर आरोप
इमरान के वकीलों बाबर अवान और फैसल चौधरी ने प्री-अरेस्ट बेल पेटीशन फाइल की थी। पेटीशन के मुताबिक इमरान खान को सत्ताधारी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दावा किया है कि इमरान खान भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी राजनेताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। इसके मुताबिक उनके ऊपर इल्जाम भी झूठे लगाए गए हैं। 
याचिका में यह भी कहा गया है कि इमरान के खिलाफ दर्ज सबसे ताजा एफआई राजनीति से प्रभावित है। 

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