image

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ताज महल के 500 मीटर के दायरे से जल्द हटें सारे प्रतिष्ठान

पी पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार

आगरा। कोविड से कराह रहे आगरा के पर्यटन व्यवसाय पर फिर चला सुप्रीम कोर्ट का हंटर
ताजमहल पर प्रदूषण रोकने के लिए पहले आगरा का फाउंड्री उद्योग बंद हुआ था फिर उद्योग को विभिन्न श्रेणियों रेड, ऑरेंज आदि में बांटकर उद्योगों की स्थापना में रोड़े लगाए ।
ताज महल दुनिया के 7 अजूबों के का एक अहम हिस्सा है. इसके दीदार के लिए देश प्रदेश से तमाम पर्यटक प्रतिदिन आते हैं. हालांकि अब ताज महल को लेकर सुप्रीम कोर्ट नें बड़ी टिप्पणी की है और एक बड़ा निर्णय सुनाया है. शीर्ष न्यायालय नें कहा है कि ऐतिहासिक स्मारक ताज महल की चारदीवारी से पांच सौ मीटर के दायरे में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं होनी चाहिएl
अब नए आदेश के बाद ताजमहल के आसपास हो रही व्यावसायिक गतिविधियां बंद की जानी हैं। इससे वहां रोजाना कमाकर खाने वालों के सामने रोजगार का संकट पैदा होने वाला है।
बिरादरी ही बनी दुश्मन 
पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन ने ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोकलगाने के लिए एडीए को निर्देश देने के लिए लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए डी एन राव ने कहा शीर्ष अदालत ने मई 2000 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता एमसी ढींगरा ने कहा कि ताजमहल स्मारक के पश्चिमी गेट के पास अवैध व्यावसायिक गतिविधियां फल-फूल रही हैं. इससे सर्वोच्च अदालत के पुराने आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है. इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एडीए को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर दिए गए आदेश से ताजगंज पर संकट खड़ा हो गया है। ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें व होटल बड़ी संख्या में हैं। यहां व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और वे बेरोजगार हो जाएंगे

Post Views : 336

यह भी पढ़ें

Breaking News!!