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तमिलनाडु पुलिस ने 2 अक्टूबर को राज्यव्यापी RSS के जुलूसों की अनुमति देने से किया इनकार

केंद्र सरकार ने हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब तमिलनाडु पुलिस ने केंद्र के कदम के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में 51 स्थानों पर 2 अक्टूबर को RSS के जुलूस को अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

तमिलनाडु पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के कदम के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में 51 स्थानों पर 2 अक्टूबर को आरएसएस के जुलूस को अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि मार्च के दौरान हिंसा की संभावना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया था। आरएसएस ने पहले जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी और मद्रास उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को इसकी अनुमति दी थी।

RSS के वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर किए गए थे हमले

पुलिस द्वारा बताया गया कि कारणों में एक अन्य प्रमुख कारण, हाल ही में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के आवासों पर पेट्रोल और मिट्टी के तेल बम हमले भी शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस जुलूस के दौरान ऐसा कोई हमला नहीं चाहती है जिससे स्थिति अस्थिर हो।

आरएसएस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि संगठन तमिलनाडु पुलिस के आदेश के खिलाफ फिर से मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।

अकाउंट ब्लॉक किए जाने का गृह मंत्रालय का था आदेश

केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत पीएफआई और उसके आठ सहयोगियों की वेबसाइटों एवं इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने की थी छापेमारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि पीएफआई के इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह के साथ संबंध हैं। यह संगठन कई तरह के हथियार प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करता रहा है।

आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए PFI पर लगा प्रतिबंध

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है।

UAPA के तहत की गई कार्रवाई

गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकार यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई (PFI) और उसके सहयोगियों या मोर्चों को गैरकानूनी संघ घोषित करती है।

 

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