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वाहनों की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे से ज्यादा मिली तो होंगे सीज

आगरा। स्कूली बसों और माल वाहनों की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे से ज्यादा मिली तो वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। स्कूल बसों की स्पीड लिमिट का ध्यान भी ड्राइवर को विशेष तौर पर रखना होगा। स्कूली बसों को लेकर परिवहन विभाग ने डीआईओएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है। परिहवन विभाग स्कूल बसों की विशेष चौकसी करेगा। शहर के किसी भी क्षेत्र में मनमाने ढंग से बच्चों के परिवहन के लिए स्कूल बस या ऑटो रिक्शा का संचालन नहीं किया जा सकेगा। स्पीड गवर्नर लगाए बिना स्कूल बसों को संचालन की अनुमति न देने के कड़े रवैए को देखते हुए बस ऑपरेटर्स ने भी जिद छोड़ दी है। स्कूल बसों के इंजन में लगे गवर्नर की स्पीड को संचालकों द्वारा 60 किलोमीटर प्रतिघंटा के अधिकतम स्तर पर सेट कराया गया है। जिन्होंने नहीं कराए हैं, उनकी जांच की जाएगी।

परिवहन अधिकारी एके सिंह ने बताया कि कबाड़ वाहनों को स्कूली बच्चों के परिवहन से दूर रखने के निर्देश ऑपरेटर्स व स्कूल प्रबंधन को दिए हैं। परिवहन अमला सघन चेकिंग कर स्कूल बसों की फिटनेस, बीमा, टैक्स सहित परमिट-पंजीयन की भी निगरानी करेगा। उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे स्कूली बसों के खिलाफ अभियान पूरा किया गया है। जिसमें पंजीयन भी निरस्त किये हैं।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि स्कूल बसों की चेकिंग के साथ ही दूसरे वाहनों पर भी परिवहन अमले की नजर होगी। परिवहन अमला मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार वाहनों के दस्तावेजों सहित ओवर लोडिंग व यात्रियों को दूस-दूस कर बैठाने की स्थिति पर सख्त कार्रवाई करेगा। जांच के दौरान प्रदूषण जांच मुख्य बिंदु होगा। इसके साथ ही जुगाड़ से चल रहे वाहनों की भी विशेष चेकिंग रहेगी। वो भी हादसों के सबब बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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