उत्तर प्रदेशलखनऊ

यूपी में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, NSA की भी हो सकती है कार्यवाई

लखनऊ। योगी सरकार ड्रोन के जरिये दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों पर लगाम कसने जा रही है। प्रदेश में ड्रोन के ज़रिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) भी लगाया जाएगा। सीएम कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, प्रदेश में ड्रोन के जरिये अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन के गलत इस्तेमाल पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में ड्रोन मॉनीटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने संदेश दिया है कि, तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सीएम कार्यालय ने कहा, “बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव और DGP को हर ज़िले में ड्रोन संचालन की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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