उत्तर प्रदेश
इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर अर्जी दायर, संयम बरते मीडियाः हाईकोर्ट
मथुरा/प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में न्यायिक कार्यवाही की गैर जिम्मेदाराना व गलत रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग, जो मामले में कार्यवाही या आदेशों को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना के समान हो सकती है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने आदेश में कहा, यह न्यायालय उम्मीद करता है कि मीडियाकर्मी इस मामले की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय उचित संयम बरतेंगे। इस संबंध में कोर्ट के आदेशों की गरिमा, पवित्रता बनाए रखेंगे। कोर्ट ने यह आदेश वाद संख्या 18 में वकील की ओर से प्रस्तुत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।