उत्तर प्रदेशलखनऊ

महिलाओं से संबंधित कानूनों पर परिचर्चा

लखनऊ। उप्र राज्य महिला आयोग में महिलाओं से संबंधित कानूनों पर परिचर्चा विषयक कार्यशाला का आयोजन सोमवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ अध्यक्ष डॉ. चौहान, उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, मुख्य कार्यकारी वात्सल्य डॉ. नीलम सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी वात्सल्य द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, लैंगिक
अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम/कानून 2012. उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदूविवाह अधिनियम 1955, आदि के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में उप्र राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों की मासिक बैठक हुई। अध्यक्ष ने विगत माह में आयोग पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिला जनसुनवाई, वन स्टाप सेंटर, महिला चिकित्सालय, महिला बंदीगृह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि के निरीक्षण की समीक्षा की। संबंधित विभाग को पत्र भेजने के निर्देश दिए। बैठक में आयोग द्वारा आगामी माह में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सदस्य सचिव सुधा वर्मा ने मौजूद पदाधिकारियों का धन्यवाद किया।

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