
सैफई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री ने ग्राम्य विकास के जन सूचना अधिकारियों को निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में सूचना के अधिकार का भी महत्व है। यदि संबधित अधिकारी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे तो उन्हें सूचना देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह तीस दिन में ही सूचना का संप्रेषण कर सकते है। किस प्रकार की सूचना नहीं देनी है,इसका प्रावधान भी आरटीआई एक्ट में हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की सूचना देने में बिलंब नहीं होना चाहिए।