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पत्रकारों को रखना होगा लोगों की निजता का ख्याल  

डॉ. सत्यवान सौरभ

पत्रकारों को व्यक्तियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित करने से पहले उनकी सूचित सहमति लेनी चाहिए। इससे व्यक्तियों को यह समझने में मदद मिलती है कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा और कोई आपत्ति व्यक्त की जा सकेगी। पत्रकारों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी केवल तभी एकत्र और साझा की जानी चाहिए जब वह सीधे कथा से संबंधित हो और महत्व के संदर्भ में अच्छी तरह से संतुलित हो। सनसनीखेज और लोगों की निजी जिंदगी में बेवजह ताक-झांक करने से बचना चाहिए। पत्रकार सरकार में जवाबदेही और खुलापन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनकी सार्वजनिक सूचनात्मक जनादेश को पूरा करते समय लोगों की निजता के अधिकार को बनाए रखते हुए जिम्मेदारी से ऐसा करने की जिम्मेदारी है।

 

भारत ने अपना पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम 2023 पेश किया, जो व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोगकर्ता की सहमति पर निर्भर करता है। कानून डेटा एक्सेस और डिलीट जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है, निगमों पर कर्तव्य लगाता है, और विवाद समाधान के लिए एक शिकायत तंत्र स्थापित करता है। बहरहाल, यह कानून संभावित रूप से पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सूक्ष्म प्रभाव डाल सकता है। पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी संपत्ति है, जो बेजुबान लोगों की आवाज़ के रूप में  महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूज़ मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े संस्थान नागरिकों को सार्वजनिक सूचना देने, किसी मुद्दे पर लोगों की आम राय जानने और बहस के शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

एक जीवंत, स्वतंत्र और आलोचनात्मक समाचार मीडिया के बिना एक जीवंत लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वतंत्र मीडिया न केवल सार्वजनिक महत्त्व के समाचार और विचारों को प्रसारित करता है, बल्कि एक प्रहरी के रूप में भी काम करता है। यह राज्य के प्रमुख अंगों और संस्थानों के कामकाज की निगरानी, जाँच और आलोचना करता है। सार्वजनिक कार्यालय के पदाधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। अनुसंधान में अक्सर लोगों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और उसका उपयोग करना शामिल होता है, कभी-कभी उनकी अनुमति के बिना। इसमें फ़ोन कॉल और बैंक रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, पत्रकारों के लिए कहानी प्रकाशित करने के लिए सांसदों के बारे में डेटा का उपयोग करना मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें सांसद की सहमति लेनी होगी।

 अप्रतिबंधित डेटा एकत्र करने से धमकियाँ, उत्पीड़न और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। लोग अपने डेटा के प्रभारी होने के हकदार हैं। डीपीडीपी अधिनियम सरकार को भारत में किसी भी डेटा प्रोसेसर से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, इससे उस गोपनीयता पर असर पड़ सकता है जिसे पत्रकारों को अपने स्रोतों और शोध दस्तावेजों के लिए बनाए रखना चाहिए। कड़े डेटा गोपनीयता नियमों के कारण खोजी पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कानूनी परिणामों की संभावना के कारण, पत्रकार कहानियों को आगे बढ़ाने में अनिच्छुक हो सकते हैं। डेटा संरक्षण कानूनों में "सार्वजनिक हित" परीक्षण के प्रावधान शामिल होने चाहिए, जिससे पत्रकारों को व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके जब उनकी रिपोर्टिंग से कदाचार का पता चलता है या जनता की भलाई होती है।

  पत्रकारिता संगठनों के पास डेटा एकत्र करने और उपयोग करने के लिए स्पष्ट नैतिक मानक होने चाहिए। यह नैतिक व्यवहार की गारंटी देता है और स्रोतों की सुरक्षा करता है। जब भी संभव हो, पत्रकारों को व्यक्तियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित करने से पहले उनकी सूचित सहमति लेनी चाहिए। इससे व्यक्तियों को यह समझने में मदद मिलती है कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा और कोई आपत्ति व्यक्त की जा सकेगी। पत्रकारों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी केवल तभी एकत्र और साझा की जानी चाहिए जब वह सीधे कथा से संबंधित हो और महत्व के संदर्भ में अच्छी तरह से संतुलित हो। सनसनीखेज और लोगों की निजी जिंदगी में बेवजह ताक-झांक करने से बचना चाहिए।

अंत में, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाने के लिए नैतिक, कानूनी और पेशेवर मानदंडों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है। पत्रकार सरकार में जवाबदेही और खुलापन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनकी सार्वजनिक सूचनात्मक जनादेश को पूरा करते समय लोगों की निजता के अधिकार को बनाए रखते हुए जिम्मेदारी से ऐसा करने की जिम्मेदारी है। पेशेवर निकाय जैसे- एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एनबीए एवं पीसीआई जैसे सांविधिक निकाय इस मुद्दे पर बहस और चर्चा शुरू कर सकते हैं तथा उपचारात्मक उपायों को प्रस्तावित कर सकते हैं।कोई जानता है कि मीडिया की विफलता की लागत ब्रिटेन में ‘न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड' घोटाले के समान, बहुत अधिक होगी। भारत में लगातार इसके कठोर विनियमन की मांग की जा रही है।

भारतीय प्रेस परिषद के लिये दंडात्मक शक्ति की मांग करते हुए यह दलील पेश की जा रही है कि कोई भी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं हो सकती। सभी प्रकार की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं और इनके साथ ही आवश्यक उत्तरदायित्त्व भी जुड़े होते हैं। लोकतंत्र में हर कोई जनता प्रति जवाबदेह है, अत: मीडिया भी लोगों के प्रति जवाबदेह है। भारतीय मीडिया को अब उत्तरदायित्त्व और परिपक्वता की भावना का आत्मनिरीक्षण और विकास करना चाहिये।  उम्मीद है कि भारतीय न्यूज़ मीडिया महात्मा गांधी की सलाह और चेतावनी को याद रखेगा। विचारशील मीडिया समुदाय इन सुधारों की मांगों की पहचान करेगा तथा नैतिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करके न्यूज़ मीडिया और पत्रकारिता को एक पेशे के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से कार्य करेगा। यह नागरिकों का विश्वास जीतने और जनता के साथ सामाजिक अनुबंध को मज़बूत बनाने के लिये काम करेगा।

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