आगरा

आगरा में धारा 163 लागू

आगरा। 30 सितंबर तक धारा 163 लागू की गई है। पूर्व में यह धारा 144 कहलाती थी। धारा 163 के तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होगा। बिना अनुमति कोई प्रदर्शन नहीं होगा। कोई झांकी अथवा जुलूस नहीं निकलेगा। अपर पुलिस आयुक्त केशव चौधरी ने कमिश्नरेट में धारा 163 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल त्योहारी सीजन चल रहा है। 23 अगस्त से परीक्षा पांच दिन चलेगी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निकट है। चेहल्लुम, गणेश चतुर्थी आदि त्योहार आएंगे।

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