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अरविंद केजरीवाल को झटका, पीएम डिग्री विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की समीक्षा याचिका

समीक्षा याचिका में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जबकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा दावा किया गया था।

प्रधानमंत्री की डिग्री के विवाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री के विवाद में सीएम केजरीवाल की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा। समीक्षा याचिका में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जबकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा दावा किया गया था। इसके अलावा केजरीवाल ने कोर्ट द्वारा लगाए गए 25 हजार के जुर्माने को भी गलत ठहराया। 

क्या है पूरा विवाद
अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी। इस पर केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री का खुलासा करने की मांग कर डाली। इस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री का ब्यौरा देने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गई। जिस पर हाईकोर्ट ने सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। 

इसके बाद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए और यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान पहुंचाया। यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुर्नविचार याचिका दायर की थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

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