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अब CM योगी की इजाजत बिन तबादले नहीं, अनुसेवक से अफसर तक नियम लागू

यूपी में अब सीएम योगी आदित्‍यनाथ की इजाजत से ही तबादले किए जा सकेंगे। अनुसेवक से अफसर तक के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है। तबादलों के नाम पर खेल रोकने के लिए यह नियम लाया गया है।

यूपी में अब सीएम योगी से इजाजत लिए बगैर तबादलले नहीं हो सकेंगे। स्थानांतरण सत्र के बाद अनुसेवक से लेकर अफसरों तक के तबादले सीएम की इजाजत से ही किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने ऐसा नियम तबादले के नाम पर होने वाले खेल पर रोक लगाने के लिए बनाया है। 

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को कार्मिक विभाग के इस शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 15 जून को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर नीति जारी की गई थी।

इसमें विभागाध्यक्षों को मंत्री की अनुमति से 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया गया था। यह समय सीमा समाप्त हो गई है। 

स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके पहले स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह ‘क’ व ‘ख’ के अफसरों के तबादले की अनुमति मुख्यमंत्री से लेनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में सभी श्रेणी के कर्मियों के लिए अब अनुमति लेनी होगी।

 

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