आगराउत्तर प्रदेश

एडीए का एक्शन. दो भवनों पर लगाई सील.

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माणों, अवैध कॉलोनियों और बिना मा​नचित्र स्वीकृति के बन रहे मकानों व भवनों पर एक्शन लिया जा रहा है. इसी के तहत ताजगंज वार्ड के दो भवनों को सील किया गया है. बड़ी मस्जिद नगला मेवाली पर लाला पुत्र अकबर खां द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा था. इस पर एडीए ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वाद योजित किया. योजित वाद में कोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28क (1) के अंतर्गत सील आदेश पारित किए. इसके तहत आज सहायक अभियंता के नेतृत्व में टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई.वहीं शमसाबाद रोड आनंद भवन के सामने प्रेम किशोर यादव पुत्र श्याम सिंह यादव और मधुरम पत्नी प्रेम किशोर द्वारा भी बिना मानचित्र के कराए जा रहे निर्माण को सील कर दिया गया है.

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